Published On : Tue, Nov 17th, 2020

CBSE के 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम फीस नहीं होगी माफ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

Advertisement

नागपुर– सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोविड-19 के मद्देनजर मौजूदा अकादमिक वर्ष में 10वीं एवं 12वीं कक्षा के सीबीएसई (CBSE) छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है.

जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच ने मंगलवार को एनजीओ ‘सोशल ज्यूरिस्ट’ द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 सितंबर के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया.

Gold Rate
05 May 2025
Gold 24 KT 93,900/-
Gold 22 KT 87,300/-
Silver/Kg 95,300/-
Platinum 44,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

पीठ ने कहा कि अदालत सरकार को ऐसा करने का निर्देश कैसे दे सकती है? आप सरकार के पास जाएं.’ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि महामारी के कारण कई छात्रों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है .

Advertisement
Advertisement