Published On : Thu, Nov 29th, 2018

वर्धा गोला-बारूद डिपो के निकट विस्फोट मामले में ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज

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नागपुर: महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पिछले सप्ताह सेंट्रल एम्युनिशन डिपो (सीएडी) के नजदीक हुए एक विस्फोट के संबध में एक ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी थी.

इस विस्फोट में छह लोग मारे गये थे. यह विस्फोट 20 नवंबर को वर्धा के पुलगांव शहर में डिपो के नजदीक ‘एक्सप्लोसिव डिमोलिशन ग्राउंड’ में समय हुआ. विस्फोट के समय ठेका पर काम करने वाले 10 से 15 मजदूर गोला-बारूद नीचे उतार रहे थे. हादसे में दस लोग घायल भी हो गए थे. एक रक्षा अधिकारी ने पूर्व में बताया था कि डिपो के नजदीक स्थित परिसर खमरिया (मध्य प्रदेश) आयुध कारखाना को विध्वंस गतिविधि के लिए दिया गया था. वर्धा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले ने बताया कि स्थल पर काम के लिए ठेका चांडक कंस्ट्रक्शन को दिया गया था.

उन्होंने बताया कि घायल लोगों और घटना के समय वहां मौजूद लोगों के बयानों के आधार पर ठेकेदार शंकर चांडक के खिलाफ देओरी थाना में एक मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि मामले की एक जांच की जा रही है. इस सप्ताह के शुरूआत में ठेकेदार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

उन्होंने बताया कि फरार आरोपी की तलाश की जा रही है. दुर्घटना के बाद राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को पांच-पांच लाख रूपया, गंभीर रूप से घायल दो लाख रूपया और मामूली रूप से घायल लोगों को पांच 50 हजार रूपया देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुंगतीवार ने कहा था कि एक समिति को घटना की जांच और एक महीना के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है.