नागपुर: राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय से जुड़े एम.एड व बी.एड कॉलेजो में नियमानुसार शिक्षक नहीं होने और मापदंडों का पालन नहीं करनेवालों का संलग्निकरण 15 दिनों के भीतर रद्द करने संबंधी आदेश उच्च न्यायलय द्वारा दिया गया है. जिसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय ने नागपुर जिले के 85 कॉलेजों का संलग्निकरण रद्द करने का निर्णय लिया गया है.
इन कॉलेजों के नाम भी जल्द ही बताए जाएंगे. फिलहाल नागपुर विश्वविद्यालय ने 33 कॉलेजों की सूची वेबसाइट में डाली है. नागपुर विश्वविद्यालय के अधीन 119 बी.एड व 56 एम.एड कॉलेज हैं. लेकिन इन कॉलेजों की ओर से नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था. न्यायलय में प्रकरण पर सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा इन कॉलेजों की सूची सौंपी गई थी.
इनकी मान्यता रद्द करने संबंधी प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर की जाएगी. साथ ही इनके बचे हुए सभी नाम भी प्रकाशित किए जाएंगे. ताकि कोई भी विद्यार्थी इस कॉलेज में एडमिशन न ले सके. एनसीटीई ने भी नियमों का पालन नहीं करनेवाले कॉलेजों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे. नियम के अनुसार एक कॉलेज में 1 प्राचार्य समेत 7 प्राध्यापक होना अनिवार्य है. लेकिन कई कॉलेजों में प्राध्यापकों की कमी पायी गई है.