नागपुर: चक्की खापा ग्राम में भोसला मिलिट्री स्कूल परिसर के निकट पिछले 26 दिनों से दिन-दहाड़े उत्खनन के लिए ब्लास्टिंग की जा रही। जबकि स्कूल व रहवासी क्षेत्र के निकट बलास्टिंग गैरकानूनी है. उक्त कृत स्कूल प्रबंधन और जिला माइनिंग विभाग की मिलीभगत होने का आरोप स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता विवेक सिसोदिया ने लगाया है.
सिसोदिया के अनुसार स्कूल को आवंटित खसरा क्रमांक 64/2 अंतर्गत 4000 ब्रास के उत्खनन की अनुमति संबंधित विभाग ने दी है. इस खसरे की 12.5 हेक्टर जगह स्कूल प्रबंधन को सरकार ने स्कूल के लिए आवंटित की थी. इसी में से 0.40 हेक्टर जगह पर उत्खनन की जा रही हैं. यह स्कूल व उसके स्विमिंग टैंक के मध्य में हैं। स्कूल में 10 वीं व 12 वीं के विद्यार्थियों का समय हैं. 12 वीं की परीक्षा शुरू है. इन बच्चों को ब्लास्टिंग से रोजाना अड़चन हो रही है.
ब्लास्टिंग से तीव्र कंपन झकझोर रहा है. इस ब्लास्टिंग से गांव में रहने वालों का जीना दूभर हो गया है. रोजाना 1 या 2 बार ब्लास्टिंग के बाद मुरुम और बोल्डर निकाल कर आउटर रिंग रोड निर्माण के लिए ढोया जाता है. वह भी बिना रॉयल्टी के रोजाना कम से कम 80 ट्रिप बिना रॉयल्टी के परिवहन कर सरकारी राजस्व को चूना लगाया जा रहा है. उक्त मामलात की जानकारी सिसोदिया ने जिलाधिकारी को दी लेकिन समाचार लिखे जाने तक कोई कड़क कार्रवाई नहीं की जाना समझ से परे हैं.