Published On : Thu, Apr 5th, 2018

Blackbuck Poaching Case: सलमान खान को मिली 5 साल कैद की सजा

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जोधपुर: काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 साल कैद और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि उनके साथ मामले में आरोपी रहे अन्य फिल्मी सितारों – सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम – को बरी कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि सलमान खान को जोधपुर के सेंट्रल जेल में भेजा जाएगा, जहां पहले से ही आसाराम कैद में है. सरकारी वकील का कहना है कि सलमान खान को एक रात जेल में बितानी होगी. सलमान खान के खिलाफ जजमेंट 196 पेज का है.

जोधपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में सज़ा पर बहस के दौरान जहां सरकारी वकील ने अधिकतम सजा की मांग की थी, वहीं सलमान के वकील ने कम से कम सजा की मांग की थी.

वहीं, विश्नोई समाज अन्य सभी आरोपियों को बरी किये जाने से नाराज हैं. उनका कहना है कि सलमान के साथ अन्य सभी को भी सजा मिलनी चाहिए थी.

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुये फैसला बाद में सुनाने की घोषणा की थी. गौरतलब है कि फैसला सुनाये जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम अदालत में मौजूद थे.

सलमान खान मुंबई हवाई अड्डे से चार्टर्ड विमान से रवाना हुए. इससे पहले वह ‘रेस 3’ की शूटिंग के लिये अबु धाबी में थे. सोनाली बेंद्र, तब्बू और नीलम भी मुंबई से जोधपुर पहुंचीं. सलमान पर आरोप है कि उन्होंने जोधपुर के निकट कणकणी गांव के भागोड़ा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था.

यह घटना ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान दो अक्टूबर 1998 का है. सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं.

सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे. हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिये थे.

सरकारी वकील का कहना है कि जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो ये कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए. उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.

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