Published On : Mon, Jan 2nd, 2017

2000 वर्ग फुट तक के निर्माण पर बिग बिल्डिंग टैक्स में छूट देने की माँग

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नागपुर:
नागपुर महानगर पालिका ने शहर के छोटे प्लाट धारकों को रियायत दिलाने के लिए राज्य सरकार से बिग बिल्डिंग टैक्स के स्लैब में बदलाव करने की अपील की है। मनपा ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर 2000 वर्ग फुट तक के रिहायशी मकान या इमारत पर बिग बिल्डिंग टैक्स में छूट देने की माँग की है।

वर्तमान में राज्य सरकार के 1979 के जीआर के मुताबिक 1500 वर्ग फुट निर्माण कार्य की अनुमति है और उस पर 1500 रूपए तक का कर लगता है तथा 10 फीसदी बिग बिल्डिंग टैक्स वसूला जाता है। आम तौर पर माध्यम वर्गीय परिवार इतनी ही जगह पर घर बनाता है। मनपा के मुताबिक सामान्य लोगों के लिए उनकी ऐसी संपत्ति पर 10 फीसदी बिग बिल्डिंग टैक्स भरना नाइंसाफी जैसा है। इसलिए नियम में बदलाव की मांग की गई है। मनपा ने अपनी तरफ से राज्य सरकार को सुझाव देते हुए 2 हजार वर्ग फुट तक के निर्माणाधीन संपत्ति को बिग बिल्डिंग टैक्स के दायरे से हटाने की अपील की है।

जो सुझाव मनपा से दिया है उसमे 2001 वर्ग फुट से लेकर 3 हजार वर्ग फुट तक तीन फीसदी, 3001 वर्ग फुट से लेकर 5000 हजार वर्ग फुट तक 5 फीसदी और 5 हजार वर्ग फुट से ज्यादा के निर्माण पर 10 फीसदी बिग बिल्डिंग टैक्स वसूलने की बात कही है। मनपा के कर निर्धारण और वसूली समिति के प्रमुख ने मनपा का यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाने की जानकारी पत्रपरिषद में दी।

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