भंडारा। नाबालिक लड़की पर बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालयने दस वर्ष की सजा और 3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सोनू उर्फ सूरज पाठदेवटे (25) राजेंद्र वॉर्ड, भंडारा निवासी आरोपी है.
नाबालिक लड़की 17 अक्टूबर 2014 को घर पर अकेली थी. तभी आरोपी सोनू पाठदेवटे ने घर जाकर दरवाजा खोलने को कहां. लडकी ने काम के बारे में पूछने पर, आरोपी ने पिताजी का काम है कहकर घर में प्रवेश किया.लड़की को घर में अकेला देख आरोपी ने उसपर बलात्कार किया. शाम को पिता घर आते ही पीड़िता ने घटना की जानकारी दी.
पीड़िता की शिकायत पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया. दस सरकारी गवाहों के बयान तथा फरयादी, डाक्टर और जांच अधिकारी प्रणीता कराडे के बयान पर आरोपी सोनू उर्फ सूरज पाठदेवटे को न्यायालय ने भादंवि की धारा 376, 450 और बाल लैंगिक कानून के तहत दस वर्ष की सजा और 3000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
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