नुकसान भरपाई ना करने से किया खाता सील
न्यायालय ने दिया आदेश
नरखेड (नागपुर)। नरखेड़ तहसील के बेलोना ग्रामपंचायत में सार्वजनिक कुएं को गहरा करते हुए हुयी दुर्घटना में मजदुर की मौत हो गयी. मृतक के परिवार को न्यायालय के आदेश पर नुकसान भरपाई ना देनेपर तहसीलदार नरखेड ने ग्रामपंचायत का बैंक खाता सील कर दिया.
अधिक जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल 2010 को ग्रामपंचायत बेलोना ने सार्वजनिक कुएं की गहराई बढ़ाने का काम शुरू किया गया था. काम करते हुए मजदुर मंगेश गुलाब चरपे(20) नि. बेलोना की दुर्घटना में मौत हो गयी थी. नियम के अनुसार मजदुरों को अंगरक्षक चीजे नहीं दी थी तथा उनका बिमा भी नहीं निकाला था. पुलिस ने भी ठिक तरह से जाँच नहीं की थी और केस बंद कर दिया.
मृतक की माँ गिरिजा गुलाब चारपे ने लेबर कोर्ट में नुकसान भरपाई के लिए दावा पेश किया. न्यायालय ने 7,80,699 रूपये नुकसान भरपाई देने के लिए ग्रामपंचायत बेलना की ओर से खंडविकास अधिकारी को आदेश दिया था. उक्त रकम 28 फरवरी 2013 तक तहसील कार्यालय में जमा करनी थी. इस पर ग्रामपंचायत की आर्थिक स्थिती ठिक नही होने से जिला परिषद को रकम भरने के लिए सहकार्य करने की मांग की.
न्यायालय का आदेश होकर भी नुकसान भरपाई जमा ना करने से अपिलकर्ता गिरीजा गुलाब चरपे ने उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपुर में ग्रामपंचायत बेलोना, जिलाधिकारी नागपुर और तहसीलदार नरखेड के खिलाफ अपील दायर की. जिलाधिकारी नागपुर ने न्यायालयीन कार्रवाई के अनुसार बेलोना ग्राम पंचायत का बैंक खाता जमा रकम के साथ सिल किया है.

Representational Pic
LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY
Why Are Cows Sitting on Nagpur Roads During Monsoon? | Real Reason...
₹28,325 Crore Hidden Debt? CAG Report on Maharashtra Explained in 60 Seconds
खापा में तेज रफ्तार ट्रक पलटा, दो घायल... #nagpurnews #Khapa #RoadAccident #TruckAccident...
नागपुर सेंट्रल जेल में 'गले मिलन' की अनोखी पहल... #NagpurNews #humanity #Emotional...
पासवर्ड से खोला लॉकर, 40 हजार लेकर फरार! #NagpurNews #crime #Theft #CCTV...




