नागपुर: पांच करोड़ के हवाला मामले मे नागपुर सेशन्स कोर्ट ने आज पुलिस कॉन्स्टेबल (राइटर) विलास वाड़ेकर को पांच लाख रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया. वहीं पुलिस कांस्टेबल (ड्राइवर) सचिन बजभूजे समेत अन्य खबरियों की जमानत अर्जी खारिज की.
पिछले चार महीनों से पोलिस कर्मियों सहित बाकी आरोपी सेंट्रल जेल में हैं. पुलिस कॉन्स्टेबल विलास वाडेकर की तरफ से अधिवक्ता आर.पी जोशी और समीर सोनवणे ने पैरवी की.
ए.पी.आई सुनील सोनवणे ने अब तक जमानत अर्जी सेशन्स कोर्ट में दाखल नहीं की है ऐसी जानकारी उनके अधिवक्ता समीर सोनवणे ने दी है.