Published On : Fri, Mar 6th, 2020

एक्सीस बैंक मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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नागपुर.मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए एक्सीस बैंक को लाभ पहुंचाने के आरोप करते हुए मोहनीश जबलपुरे द्वारा दायर याचिका को अब फौजदारी जनहित याचिका के रूप में स्वीकृत कर न्यायाधीश रवि देशपांडे और न्यायाधीश अमित बोरकर ने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महासंचालक को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में जवाब दायर करने के आदेश जारी किए.

एक्सीस बैंक में खाते स्थानांतरित
उल्लेखनीय है कि मोहनीश जबलपुरे की ओर से हाईकोर्ट में फौजदारी रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें बताया गया कि 2014 से 2019 के दौरान देवेन्द्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे. 11 मई 2017 को उनके कार्यकाल में राज्य सरकार की ओर से एक परिपत्रक जारी किया गया, जिसके अनुसार निराधार योजना के अलावा सरकारी योजना व पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के खाते एक्सीस बैंक में स्थानांतरित किए गए. उनकी पत्नी एक्सीस बैंक में कार्यरत होने के कारण फडणवीस ने अपने पद का दुरुपयोग कर बैंक को लाभ पहुंचाने का आरोप भी याचिका में किया गया.

याचिकाकर्ता की ओर से गत 3 वर्ष में बैंक के हुए वित्तीय लेनदेन का आडिट करने, सरकार के फैसले की जांच करने के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन करने के आदेश देने का अनुरोध किया गया. सम्पूर्ण मामला जनहित का होने का हवाला देते हुए अदालत ने इसे जनहित में स्वीकृत करने के आदेश दिए.

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