नागपुर: डिजिटल होते युग में जहां सरकार से लेकर आम आदमी तक डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देना चाहता है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हर ओर से आज प्रयास किए दा रहे हैं। लेकिन ऑन लाइन व्यापार की दुनिया में भी नियमों को धड़ल्ले से ताक पर रखा जा रहा है। इसी का परिणाम है कि वैध मापन शास्त्र विभाग के राडार में बाते वित्तीय वर्ष में एक – दो नहीं बल्कि पूरे १४ मामले नियमों के उल्लंघन को लेकर दर्ज किए गए हैं।
विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पैकेज्ड कमोडिटी कानून के तहत ऑन लाइन बेचे जानेवाले प्रोडक्ट की पैकिंग में नियमानुसार डिक्लेरेशन देना अनिवार्य होता है। लेकिन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में प्रोडक्ट पर यह जानकारियां नहीं दी गई थीं। इसे लेकर अकेले जनवरी माह में १४ मामले दर्ज किए गए। ऑन लाइन ट्रेडिंग केवल देश से ही नहीं विदेशों से भी की जाती है। विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में दुबई की कम्पनियों का माल बूटीबोरी, मिहान, वर्मा ले आउट आदि जगहों पर बने गोदामों और दुकानें पर रखा जाता था। यहां जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की गई।
दरअसल ऑन लाइन सामान बेचने पर भी प्रोडक्ट के पैकेज में उत्पादक का नाम, पता, उत्पाद का नाम, संपर्क नंबर जैसी ज़रूरी सात प्रकार की जानकारियों का समावेश होता है। इन सारी जानकारियों के अभाव में ग्राहक भी ठगे जाने पर उत्पादक या विक्रेता पर हर्ज़ाने की भरपाई या शिकायत दर्ज नहीं करा पाता।