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आधार कार्ड को मोबाइल नंबर्स से जोड़ने के खिलाफ जो पश्चिम बंगाल सरकार ने याचिका दायर की थी उसपर आज (30 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा है कि अगर उनको दिक्कत है तो वह आम नागरिक की तरह निजी स्तर पर याचिका दायर कर सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि कोई राज्य केंद्र सरकार के किसी फैसले के खिलाफ कैसे याचिका दायर कर सकता है? मिली जानकारी के मुताबिक, अब पश्चिम बंगाल सरकार अपनी याचिका को संशोधित करके दोबारा दायर करेगी क्योंकि इस वाली याचिका में ममता बनर्जी का नाम नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा है और चार हफ्ते में इससे संबंधित जवाब देने को कहा है इसके साथ ही टेलिकॉम कंपनियों को भी नोटिस भेजा गया है।
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