भिवापुर (नागपुर)। पंस अंतर्गत आनेवाले गट ग्राम पंचायत के सरपंच युवराज शंभरकर की ग्रापं सदस्यता रद्द कर उनको सरपंच पद से हटाया गया. ग्रामपंचायत का टैक्स समय पर ना भरने से अतिरिक्त जिलाधिकारी पंजाबराव वानखेड़े ने शंभरकर के खिलाफ मुंबई ग्रामपंचायत कानून 1958 की धारा 14(01)(ह) के तहत कार्रवाई की. तास के शिवसेना के कार्यकर्ता सिद्धार्थ गायकवाड़ ने सरपंच युवराज शंभरकर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इस संदर्भ में याचिका कुछ दिन पहले जिलाधिकारी के पास दाखिल की.
युवराज शंभरकर के परिवार के सदस्यों के नाम पर गांव में एक घर और एक भूखंड है. उन्होंने घर का टैक्स भरा लेकिन भूखंड का टैक्स गत वर्षो से थकित है. यही मुद्दे को सामने रखकर सिद्धार्थ गायकवाड़ ने शंभकर का सदस्यपद रद्द करने के लिए जिलाधिकारी की ओर याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर 18 नवंबर को निर्णय लेकर अतिरिक्त जिलाधिकारी ने उक्त कार्रवाई की.