सरकार अगले साल से आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को लेकर अहम बदलाव करने जा रही है. जिससे नंबर प्लेट में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी. सरकार ने ये कदम देश में मोटर वाहनों में सुरक्षा के तहत उठाया है. जिससे आपके वाहन चोरी होने से बचेंगे. इसके लिए सरकार वाहनों में अधिक तकनीकी उपाय वाली नंबर या पंजीकरण प्लेट (HSRP) लगी होंगी.
रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने नए ड्रॉफ्ट नियमों को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है. जिसके तहत उच्च सुरक्षा पहचान के साथ नई तरह की नंबर प्लेट 1 जनवरी 2019 से लागू करने की तैयारी कर रही है. बता दें कि HSRP को अनिवार्य किए करीब एक दशक बीत गया. उसके बाद भी कई राज्यों ने इसे लागू नहीं किया.
इस संबंध में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना का मसौदा तैयार कर लिया है. इसके अनुसार, एक जनवरी 2019 के बाद बनने वाले सभी वाहनों के साथ वाहन कंपनियां ऊंची सुरक्षा वाली लाइसेंस प्लेट की आपूर्ति करेंगी. डीलर इन प्लेट पर पंजीकरण का मार्क लगाकर उन्हें वाहनों पर लगाएंगे.
इससे पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. जिसके तहत मैन्प्युफैक्चरर नंबर प्लेट के साथ कार डिलिवर करेगा. कार का नंबर मशीन से उकेरा जाएगा. इसके लिए खरीदार को अलग से पैसे नहीं चुकाने होंगे. इससे कंज्यूमर को राहत मिलेगी.
बता दें कि वाहन कंपनियों के डीलर विनिमार्ताओं से मिली इस तरह की प्लेट को पंजीकरण मार्क लगाने के बाद पुराने वाहनों पर भी लगा सकते हैं. मंत्रालय का कहना है कि वह मोटर वाहनों पर HSRP लगाने के संबंध में केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में बदलाव करने जा रहा है. इस मसौदा अधिसूचना पर 10 मई तक आम लोगों तथा भागीदारों से टिप्पणी मांगी गई है.
बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सिक्योरिटी नंबर प्लेट की व्यवस्था लागू नहीं हुई है. जबकि दिल्ली में यह व्यवस्था लागू हो चुकी है. वाहनों में सिक्यूरिटी नंबर प्लेट की व्यवस्था का एलान केंद्र सरकार ने 2001 में किया था. इसमें राज्यों को अपने स्तर पर निविदाएं आमंत्रित करने का अधिकार दिया गया था.