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जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी को खत्म कर दिया गया है. राज्य सरकार ने शुक्रवार को नजरबंदी खत्म करने का आदेश जारी किया. अनुच्छेद-370 हटने के बाद यानी 5 अगस्त को फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया था.
उन्हें अपने घर पर ही नजरबंद किया गया था. करीब 7 महीने बाद सरकार ने उनकी नजरबंदी को खत्म किया है.
दरअसल, फारूक अब्दुल्ला को 5 अगस्त से हाउस अरेस्ट में रखा गया था, लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ पिछले साल 15 सितंबर को पब्लिक सेफ्टी एक्ट का केस दर्ज किया था. इसके बाद उन्हें तीन महीने के लिए नजरबंद कर दिया गया था.
तीन महीने की मियाद 15 दिसंबर को खत्म होने वाली थी, उससे दो दिन पहले यानी 13 दिसंबर को उनकी नजरबंदी 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी. अब उनकी नजरबंदी को खत्म करने का फैसला किया गया है.
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