Published On : Tue, Feb 18th, 2020

शिवसेना के पूर्व नेता रविनिश पांडेय उर्फ़ चिंटू महाराज पर दर्ज एफआईआर हुई खारिज

Advertisement


नागपुर– भंडारा रोड पर रेत व्यवसायी को धमकाने और वसूली के आरोप में शिवसेना के पूर्व नेता रविनिश पांडेय उर्फ़ चिंटू महाराज पर दर्ज की गई एफआईआर बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने खारिज कर उन्हें राहत प्रदान की है. पांडेय पर मौदा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी. जानकारी के अनुसार चिंटू महाराज और फिर्यादी राजेश वैरागड़े के बीच आपसी समझौता होने के बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

चिंटू महाराज पर दर्ज एफआईआर खारिज करने के आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने चिंटू महाराज को 15 हजार रुपए और फिर्यादी वैरागड़े को 20 हजार रुपए हाईकोर्ट की लाइब्रेरी के विकास के लिए भरने के लिए कहा है. याद रहे की पिछले वर्ष अगस्त 2019 में वैरागड़े ने आरोप लगाया था की जब उनका रेत से भरा ट्रक मौदा से गुजर रहा था तब चिंटू महाराज अपने कुछ साथियो के साथ वहां आ पहुंचे और अपनी राजनितिक प्रभाव की धमकी देकर ट्रक छोडने के बदले पैसो की मांग की. यह फ़ोन पर की गई बातचीत काफी वायरल हुई थी.

इस मामले में वैरागड़े ने चिंटू महाराज पर एफआईआर दर्ज की थी. इसके बाद उन्होंने पत्र परिषद् का आयोजन कर अपनी सफाई भी दी थी. इसके बावजूद उन्हें शिवसेना से निकाल दिया गया था.

Gold Rate
02 july 2025
Gold 24 KT 97,500 /-
Gold 22 KT 90,700 /-
Silver/Kg 1,06,600/-
Platinum 44,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above
Advertisement
Advertisement