ट्रिपल तलाक पर छह महीने की रोक, चीफ जस्टिस ने कहा संसद बनाए इस पर कानून
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम धर्म में प्रचलित एक बार में ट्रिपल तलाक की वैधानिकता पर अपना फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेएस खेहर ने कहा कि अदालत अपने विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दे रही है कि 6 महीने के भीतर तीन तलाक पर कानून बनाएं।
कानून बनाने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है और तब तक के लिए तीन तलाक पर रोक लगा दी गई है। जेएस खेहर ने कहा कि संसद इस मसले पर 6 महीने का कानून बनाएं।
खेहर ने कहा कि तालाक-ए-बिद्दत संविधान के अनुच्छेद 14,15,21 और 25 का उल्लंघन नहीं कर रहा है। गौरतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने 6 दिनों तक मामले की सुनवाई की थी और 18 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में केंद्र सरकार समेत कई पक्षकार शामिल थे।
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