Published On : Sat, Mar 7th, 2015

तिवसा : छेड़छाड़ करने वाले को 3 वर्षकैद

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तिवसा (अमरावती)।
नाबालिग युवती के घर में घुसकर विनयभंग करने वाले के आरोप में जिला व सत्र अदालत ने आरोपी किशोर रामदास सोलंके (25, कुंडा, अकोला) को 3 वर्षकैद की सजा सुनाई है. 1 मई 2014 को 14 वर्षीय युवती को अकेला देखकर किशोर उससे पानी मांगने के बहाने घर में घुसा, जैसे ही उसने पानी दिया, किशोर ने उसका हाथ पकडक़र उससे विनयभंग किया. इसी मामले में सबूत व गवाहों से उसके खिलाफ आरोप सिध्द हुआ. कोर्ट ने उसे 3 वर्षकैद व 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई.
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