नागपूर– कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सार्वजानिक जगहों पर नागरिकों के द्वारा तीन फेस वाला मास्क का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है.
मास्क का उपयोग न करनेवालों को 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. ख़ास यह है की एक ही व्यक्ति से तीन बार जुर्माना वसूल करने पर उस पर फौजदारी मामला दर्ज किया जाएगा. मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने यह आदेश दिए है और इसपर आज से 5 जून से अमल किया जाएगा.
यह आदेश मनपा हद के शासकीय, अर्धशासकीय, निजी विभिन्न मण्डल,परिमंडल,उद्योगिक,व्यवसायिक,कॉमर्स,शैक्षणिक, वैघकीय, रेजिडेंट एरिया, और संकुल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड , न्यायलयीन संस्थाएं , मंदिर,पार्क, मॉल , जिम, सिनेमा थिएटर, होटल्स और बाजार में लागू रहेगा.
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