अकोला। मध्यप्रदेश से अवैध रूप से गुटखा ला रहे आरोपियों को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से 24750 रूपए का माल जब्त किया था. इस मामले मे प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी के समक्ष पेश करने पर धारा 328 का मामला सेशन न्यायालय में चलने के कारण जमानत के लिए अधिवक्ताओं को आवेदन करने के आदेश दिए. जमानत मिलने तक न्यायाधीश ने आरोपियों को न्यायालयीन हिरासत में जेल भेज दिया.
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जीआरपी के सहायक पुलिस निरीक्षक योगेश पाटील को गुप्त जानकारी मिली कि दो आरोपी मध्यप्रदेश से अवैध रूप से महू अकोला ट्रेन से गुटखा ला रहे है. जिससे जीआरपी पुलिस के विलास पवार, कुर्वे, मनवर, जुनगडे, शरद ने जाल बिछाकर ट्रेन में हिवरखेड से अडगांव के बीच छापा मार कर 25 वर्षीय मंगेश शीतलाप्रसाद तिवारी, शे असलम शे हसन को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के पास 24 हजार 750 रूपए का विमल, पान मसाला जब्त किया. जीआरपी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 328, (नशा पदार्थ) 188 (सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधन का उल्लंघन) के तहत मामला दर्ज कर दोषारोष पत्र न्यायालय में पेश किया. पुलिस द्वारा लगाई गई धारा 328 में प्रथम श्रेणी न्यायादंडाधिकारी को जमानत देने के अधिकार न होने के कारण उन्होंने आरोपी के अधिवक्ताओं को ऊपरी अदालत में जमानत के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए. इसी बीच आरोपिंयो को जमानत मिलने तक न्यायालयीन हिरासत में जेल भेज दिया.