Published On : Tue, Dec 16th, 2014

देऊलगाँव राजा : 15 वर्ष पुराना अतिक्रमण हटाने के आदेश


नागपुर खण्डपीठ के उच्च न्यायालय का फैसला

Atikramn at deulgaaon raja (1)
देऊलगाँव राजा (बुलढाणा)। शहर की मुख्य सड़क पर अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय नगर पालिका की ओर से अनेक वर्षों से प्रयास जारी थे. अंतत: 16 दिसम्बर को उच्च न्यायालय, नागपुर के आदेशानुसार सुबह अतिक्रमण उन्मूलन का कार्य प्रारंभ किया गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर पालिका के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने अनेक अतिक्रमणकारियों ने अपने दुकानें लगाकर अतिक्रमण कर लिया था. यह अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिका व अतिक्रमणकारियों के बीच न्यायालयीय लड़ाई चलती रही. अंतत: 8 अक्टूबर 2012 को नागपुर खण्डपीठ के उच्च न्यायालय ने नगरपालिका व अतिक्रमणकारियों की दलीलें सुन नगर पालिका के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उक्त अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए. उक्त आदेशानुसार आज 16 दिसम्बर को सुबह पालिका प्रशासन, महसूल प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पुलिस प्रशासन की सहायता से अतिक्रमण हटाने की शुरूआत की गई. सबसे पहले बस स्थानक चौक के झुनका भाकर केन्द्र व ज़ेरॉक्स की दुकान जेसीबी की सहायता से तोडऩे के दौरान ही सभी अतिक्रमणकारी अपने-अपने बोरिया-बिस्तर समेट अतिक्रमण स्वयं ही हटाने लगे.

Advertisement

Atikramn at deulgaaon raja (2)
इस अतिक्रमण मुहिम में उपविभागीय अधिकारी डॉ. विवेक घोड़के, उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रशांत परदेसी, तहसीलदार शंकरराव बुटले, मुख्याधिकारी अनिल अड़ागले, थानेदार अंबादास हिवाले, सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अभियंता बागड़े के साथ महावितरण कर्मचारी, न.प. कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी उक्त अतिक्रमण हटाने में सहायता की.

Atikramn at deulgaaon raja (3)

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement
Advertisement

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement