Published On : Thu, Oct 5th, 2017

गुजरात दंगा: मोदी के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका खारिज

गुजरात हाईकोर्ट ने जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी है. इस मामले में विशेष जांच दल द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य 59 लोगों को पहले ही क्लीन चिट दे दी गई थी. जिसे निचली अदालत ने भी बरकरार रखा था. इस फैसले को जकिया जाफरी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि इसे गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी के सामने इस याचिका पर सुनवाई इस साल तीन जुलाई को पूरी हुई थी.

दिवंगत पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ ‘सिटिजन फार जस्टिस एंड पीस’ ने दंगों के पीछे ‘बड़ी आपराधिक साजिश’ के आरोपों के संबंध में मोदी और अन्य को SIT द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के के खिलाफ आपराधिक पुनर्विचार याचिका दायर की थी.

Gold Rate
13 Oct 2025
Gold 24 KT ₹ 1,24,100/-
Gold 22 KT ₹ 1,15,400/-
Silver/Kg ₹ 1,80,700/-
Platinum ₹ 52,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

याचिका में मांग की गई कि मोदी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं नौकरशाहों सहित 59 अन्य को साजिश में कथित रूप से शामिल होने के लिए आरोपी बनाया जाए. इसमें इस मामले की नए सिरे से जांच के लिए हाईकोर्ट के निर्देश की भी मांग की गई.

क्या है पूरा मामला?

साल 2013 के दिसंबर महीने में गुजरात दंगों के मामले में अहमदाबाद कोर्ट से नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई थी. साल 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे. इन दंगों में करीब एक हजार से ज्यादा लोगों की जान गई थी. दंगों के वक्त मोदी मुख्यमंत्री थे. इस हमले में ही कांग्रेस नेता एहसान जाफरी मारे गए थे.

Advertisement
Advertisement