गडचिरोली
नक्सलियों से संबंध होने के संदेह के आधार पर पुलिस की ओर से गिरफ्तार करने के बाद जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ के अंग्रेजी विषय के प्रध्यापक जी.इन.साईबाबा व अन्य एक संदिग्ध आरोपी प्रशांत राही न्यायालय के हिरासत में होने की वजह से आज इन दोनों के जमानत की अर्जी जिला व सत्र न्यायालय ने ठुकरा दी है.
पुलिस ने प्रशांत राही को 1 सितंबर 2013 की रोज़ गोंदिया जिले के चिचगड से वहीँ प्रा साईबाबा को 9 में को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया था. उसके बाद दोनों को अहेरी न्यायालय ने न्यायालयीन सजा सुनाई थी. आज प्रा.साईबाबा व प्रशांत राही के वकील ने जिला व स्तर न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दी थी. परंतु न्यायालय ने उसे ठुकरा दिया. आरोपी की तरफ से एड.सुरेंद्र गाडलिंग व एड.जगदीश मेश्राम ने केस देखी. इस संदर्भ में एड.जगदीश मेश्राम ने बताया की, पुलिस की ओर से हर समय आरोपियों को न्यायलय के सामने हाजिर किया जाना चाहिए. परंतु पुलिस आरोपियों को हाजिर ना करते हुए खुद ही न्यायालय को विनंती करती है जो की यह न्यायोचित नहीं है.