Published On : Wed, May 7th, 2014

अमरावती : श्री सूर्या के जोशी दंपत्ति की जमानत अर्जी खारिज

Advertisement


29 संपत्तियों की जानकारी कलेक्टर को सौंपी

अमरावती

Shreesurya
श्री सूर्या समूह के संचालक समीर जोशी की पत्नी पल्लवी जोशी की जमानत के लिए दायर याचिका स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है. उनके वकील ने उनकी तरफ से यह याचिका दायर की थी.

Gold Rate
17 Jan 2026
Gold 24 KT ₹ 1,42,600/-
Gold 22 KT ₹ 1,32,600 /-
Silver/Kg ₹ 2,83,500/-
Platinum ₹ 60,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

इस बीच बताया गया कि अमरावती पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने श्रीसूर्या समूह के संचालक जोशी दंपति के नाम विभिन्न शहरों में मौजूद 29 संपत्तियों की जानकारी कलेक्टर को सौंपी है. जांचकर्ता निरीक्षक महेशकुमार ठाकुर ने बताया कि समीर व पल्लवी जोशी की ये संपत्तियां गोवा, नागपुर, रायपुर, मुंबई समेत कई शहरों में हैं. कलेक्टर राहुल रंजन महिवाल यह सूचना सरकार को देंगे. अनुमति मिलने पर सभी संपत्तियों की नीलामी की जाएगी.

गौरतलब है कि जोशी दंपति ने पैसे दोगुने कर देने का लालच देकर नागपुर और अमरावती समेत राज्य के हजारों निवेशकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है. पुलिस ने गांधीधाम से उनके नाम पर 8 तथा परतवाड़ा से एक एम्बुलेंस जब्त की थी. साथ ही उनके बैंक खाते सील कर दिए थे. एजेंटों के भी बैंक खाते सील कर दिए गए थे.

हाल ही में नितिन केसकर, मुकुंद पितले और मोहन पितले नामक एजेंटों को गिरफ्तार कर 4.20 करोड. रु. की संपत्ति और वाहन जब्त किए गए हैं. तीनों आरोपी सोमवार तक पुलिस रिमांड पर थे. पुलिस हिरासत समाप्त होने पर आर्थिक अपराध शाखा ने उन्हें दुबारा अदालत में पेश कर मामले की गहन जांच के लिए दुबारा 12 मई तक पुलिस हिरासत में लिया है.

GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges
Advertisement
Advertisement