Published On : Wed, Feb 5th, 2020

घर पर बिना परमिट के शराब पिने पर आप हो सकते है गिरफ्तार

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नागपुर: अब घर पर शराब पीना भी मुश्किल हो सकता है। अपना लीकर परमिट लिए बिना शराब पिने पर आप सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहिये। यह हम नहीं कह रहे थे बल्कि शहर के एक्साइज सुपरिटेंडेंट प्रमोद सोनोने ने सभी शराब पीनेवालों को यह सलाह दी है। सोनोने ने ‘नागपुर टुडे ‘ से कहा की आप अगर शराब खुद के लिए भी उपयोग करते है, या फिर 10 से ज्यादा लोगों के लिए पार्टी है तो भी आपको लिकर परमिट लेना होगा। परमिट नहीं लेने पर आपकी शराब को जब्त कर आपको हिरासत में लिया जाएगा।

सोनोने के अनुसार जो लोग शराब पीते हैं, उन्हें महाराष्ट्र आबकारी विभाग के मानदंडों का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने नागपुर टुडे को बताया कि विभाग की कार्रवाई पूरी तरह से प्राप्त शिकायतों या सूचनाओं पर आधारित है, और उन्होंने स्पष्ट किया कि ” एक्साइज विभाग लोगों को उनके घरों में आराम से शराब का सेवन करने के लिए अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करेगा। किसी पार्टी के लिए घर पर शराब परोसने के लिए आपको एक दिन का लाइसेंस लेना होगा। अगर लाइसेंस नहीं लिया तो यह तब तक ठीक है जब तक कोई शिकायत नहीं मिलती। लेकिन आपको निश्चित रूप से एक भव्य कार्यक्रम की मेजबानी, छत, लॉन, भवन परिसर या किसी भी घरेलू परिसर में शराब परोसने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। सोनोने ने कहा की एक लाइसेंस के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 3000 रुपये से लेकर वाणिज्यिक और घर पर भव्य पार्टियों के लिए 20,000 रुपये तक होगी और घर में पार्टियों के लिए यह शुल्क 10,000 रुपये है।

पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन पोर्टल:
महाराष्ट्र राज्य आबकारी विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए सिंगल विंडो को सक्षम करने के उद्देश्य से ऑनलाइन पोर्टल का सेट-अप विकसित किया गया है। आबकारी (राज्य) की आयुक्त, प्राजक्ता लवंगारे वर्मा की महत्वाकांक्षी पहल पर नागरिको को विभिन्न लाइसेंस जैसे अस्थायी कार्यक्रम, व्यापार के लिए लाइसेंस, सेल और शराब की मैन्युफैक्चरिंग, कच्चे माल से संबंधित सेवाओं शामिल है। इसके अलावा, आवेदन की स्थिति पर नज़र रखने वाले व्यक्ति लाइसेंस / परमिट ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, यह जानकारी सोनोने ने दी।

पोर्टल में एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का भी ऑप्शन है, इसमें शिकायतकर्ता की पहचान छिपी हुई होगी। सोनोने ने कहा कि शिकायतें आयुक्त की निगरानी में रहेगी जो संबंधित क्षेत्र के अधीक्षक को निर्देश देगी और 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने में सक्षम होगी। इसलिए यदि आप किसी पार्टी की मेजबानी करना चाहते हैं और शराब परोसना चाहते हैं, तो पहले आबकारी विभाग के क्षेत्र अधिकारी से संपर्क करें।

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