
मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या नागपुर में पतंजलि आयुर्वेद को 600 एकड़ से ज्यादा आवंटित जमीन मामूली कीमत पर दी गई और अगर कोई ‘छूट’ दी गई तो उसके आधार क्या थे.
मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ मुंबई कांग्रेस के प्रमुख संजय निरूपम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने कंपनी को जमीन आवंटन में अनियमितता के आरोप लगाए हैं. नागपुर के मल्टी मोडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट (एमआईएचएएन) में फूड पार्क बनाने के लिए जमीन आवंटन किया गया है.
पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिका के जवाब में छह हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करें. अदालत ने कहा कि हलफनामे में जमीन आवंटन से संबंधित सभी कागज और ब्यौरा होंगे.
मुख्य न्यायाधीश चेल्लुर ने कहा, ‘हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि अगर कंपनी को छूट दी गई है तो किस आधार पर दी गई है. हम जानना चाहते हैं कि क्या मामूली कीमत पर जमीन दी गई है.’ अदालत ने कहा, ‘हम जानना चाहते हैं कि क्या किसानों की जमीन लेकर कंपनी को आवंटित किया गया.’ उन्होंने कहा कि हलफनामे में सरकार को कंपनी की तरफ से सौंपे गए प्रस्ताव को शामिल किया जाना चाहिए.
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