Published On : Sat, Feb 28th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

Video गोंदिया: हीरा बना ” हाई- रिस्क ! SUV जीती और पद गया , चैरिटी कमिश्नर सस्पेंड

शुक्र का हीरा , किस्मत की कार , फिर सस्पेंशन की मार!लक्की ड्रॉ की लग्जरी बनी लायबिलिटी , नियम तोड़े- पद खोया
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गोंदिया। ज्योतिष में हीरा ग्रह ” शुक्र ” से जुड़ा माना जाता है , जब कुंडली में शुक्र मजबूत होता है तो यह माना जाता है कि व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाएं , लग्जरी आइटम जैसे गाड़ी घर गहने , आर्थिक उन्नति , सामाजिक प्रतिष्ठा जैसी चीजें मिलती है ।
हीरा पहनना एक आस्था और ज्योतिषीय विश्वास का हिस्सा हो सकता है लेकिन यह अच्छे दिन लायेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं ?
जी हां हम बात कर रहे हैं गोंदिया की धर्मदाय आयुक्त ( चैरिटी कमिश्नर ) दिशा पजई की जिन्हें किसी ज्योतिषी ने डायमंड पहनने की यह कहते हुए सलाह दी थी कि हीरे को अंगूठी में धारण करने से उनके जीवन में अच्छे दिन आएंगे।


ज्योतिष का डायमंड , 20 लाख की कार

यकीनन श्रीमती दिशा पजई के जीवन में अच्छे दिन भी आए तथा गोंदिया के रोकड़े ज्वेलर्स की ओर से बेशकीमती हीरे की खरीदी पर उन्हें लगभग 20 लाख रुपए की SUV 700 कार प्रथम पुरस्कार के रूप में भेंट की गई , इस दौरान श्रीमती दिशा पजाई ने अपनी खुशी को शब्दों को व्यक्त करते हुए नागपुर टुडे से बातचीत में स्पेसिफिकली हीरा कितने में खरीदा वह अमाउंट बताने से इनकार करते हुए कहा था- किसी ज्योतिषी ने उन्हें डायमंड पहनने की सलाह दी थी , 30 अगस्त 2025 को उन्होंने बर्थडे के दिन हीरा खरीदा था , SUV जीतना मेरी कल्पना से भी परे था यह सचमुच एक सपने के सच होने जैसा है , रोकड़े ज्वैलर्स ने मुझे एक जादुई अनुभव दिया , यह पल में जीवन भर नहीं भूलूंगी।


नियम उल्लंघन में दिशा पजई हुई निलंबित

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गोंदिया में तैनात सहायक धर्मदाय आयुक्त श्रीमती दिशा केशवराव पजई पर शासन ने एक्शन लेते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामला लक्की ड्रा में चार पहिया वाहन प्राप्त करने से जुड़ा है जिसे शासन की पूर्व अनुमति के बिना स्वीकार किया गया।
श्रीमती दिशा पजई पर महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1979 के नियम 12 , 13 एवं 19 के उल्लंघन के बाद यह कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं और उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है ।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी ।
निजी नौकरी या व्यवसाय पर रोक के साथ ही नियम 16 के प्रावधानों के अनुसार निलंबन काल में उन्हें किसी भी प्रकार की निजी नौकरी या व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी यदि ऐसा किया गया तो इसे कदाचार माना जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी , ऐसी स्थिति में निर्वाह भत्ते का अधिकार भी समाप्त हो सकता है।
राज्यपाल के आदेश से जारी आदेशानुसार उनके नाम से सस्पेंशन लेटर जारी किया गया है , कुल मिलाकर लक्की ड्रॉ की कार सस्पेंशन की वजह बन चुकी है और गोंदिया प्रशासन में इस बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है , अब आगे की कार्रवाई पर सबकी नज़रें है।

रवि आर्य

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