Published On : Fri, Jul 29th, 2022
By Nagpur Today Nagpur News

नासुप्र विश्वस्त मंडल की आम बैठक में विविध विषयों को मिली स्वीकृति

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नागपुर: नागपुर सुधार प्रन्यास के विश्वस्त मंडल की 1204 थी आम बैठक गुरुवार को नागपुर सुधार प्रन्यास मुख्यालय में संपन्न हुई। सदर स्थित नासुप्र मुख्यालय में हुई इस बैठक में नासुप्र के अध्यक्ष एवं नामविप्रा के आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी (आईएएस), मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी (आईएएस), नासुप्र ट्रस्टी एवं पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे, नासुप्र ट्रस्टी संदीप इटकेलवार और नगर नियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक और ट्रस्टी सुप्रिया थूल उपस्थित थे। इस बैठक में बोर्ड ने विविध विषयों को मंजूरी दी। जिन विषयों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, वे निम्नलिखित हैं:

1) ई-निविदा नोटिस के तहत अनुमानित मूल्य के 8 विकास कार्यों/अनुबंध राशि के 8 विकास कार्यों के लिए वीएनआईटी द्वारा निरीक्षण के अधीन 7.21 करोड़ रुपए के कुल व्यय को मंजूरी दी गई। साथ ही नासुप्र फंड से सड़क निर्माण कार्य करते समय वर्षा जल चैनल (ड्रेनेज) कार्य को शामिल करना अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया।

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2) संकल्प लिया कि मौजा वंजारी में खसरा नंबर 50, 51 पर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के विकास के लिए 23.4.2013 के समझौते की शर्त संख्या 7.1 (सी) में ढील नहीं दी जाएगी।

3) मौजा चिखली (खुर्द), खसरा संख्या 21/2 क्षेत्र 2.32 हे आर और खसरा संख्या 21/4 क्षेत्र 3.09 हेआर कुल क्षेत्रफल 5.41 हेक्टेयर महाराष्ट्र क्षेत्रीय योजना की धारा 37 के तहत अनुमोदित विकास योजना के ‘कृषि’ खंड से और नगर नियोजन अधिनियम, 1966 नागपुर रिफॉर्म ट्रस्ट द्वारा आवासीय अनुभाग में शामिल किए जाने वाले पूरे क्षेत्र के लिए कार्रवाई करने के संशोधित प्रस्ताव के अनुसरण में, न्यासी मंडल ने निर्णय लिया कि क्या इस मामले में म.प्रा. व. न.र. अधिनियम 1966 की धारा 127 के तहत एक नोटिस जारी किया गया है? यदि नोटिस जारी किया गया है, तो क्या तदनुसार आगे की कार्रवाई की गई है? इस मुद्दे को नासुप्र के डिजाइन विभाग द्वारा जांचा जाना चाहिए। यदि नोटिस जारी किया जाता है और तदनुसार कार्रवाई की जाती है, तो धारा 37 के तहत कार्रवाई करने का कोई उद्देश्य नहीं है। यदि नोटिस जारी नहीं किया जाता है, तो धारा 37 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

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4) विभिन्न विकास कार्यों के मद में 7000.00 लाख रुपए और ‘मेट्रो रेल में योगदान’ मद के तहत 3001.00 लाख रुपए के प्रावधान के पुन: आवंटन को मंजूरी दी गई।

5) यह नोट किया गया था कि नासुप्र द्वारा महा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को 30 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, और चूंकि नासुप्र मेट्रो रेल को वित्त पोषित कर रहा था, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इस बारे में व्यय का विवरण मांगा जाना चाहिए और न्यासी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

6) प्रधानमंत्री आवास योजना घटक संख्या 3 के तहत पात्र लाभार्थियों द्वारा फ्लैट की ऊपरी मंजिल को बदलकर भूतल पर फ्लैटों के आवंटन के लिए 19 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तदनुसार, बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों और विकलांगों को प्राथमिकता देते हुए उचित देखभाल की जानी चाहिए। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने ईश्वर चिट्टी द्वारा फ्लैट आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है और इस विषय में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों को पहले फ्लैट का कब्जा दिया गया है, उनके आवेदन खारिज कर दिए जाएं।

7) नागपुर विकास योजना खसरा संख्या 51/1 51/2 मौजा बाभुलखेड़ा में दुकान परिसर (एससी), सब्जी मंडी (वीएम) एस-143 और राज्य परिवहन एसटी (एस-144) के आरक्षण से प्रभावित भूखंडों को नियमित करने के लिए आरक्षण को छोड़कर, न्यासी मंडल ने फैसला किया कि चूंकि नासुप्र के पास गुंथेवाड़ी अधिनियम के तहत निर्णय लेने का अधिकार है, इसलिए उन्हें उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्य करना चाहिए।

8) प्लॉट नंबर 197, खसरा नंबर 16, मौजा हिवारी, मिडिल रिंग रोड ईस्ट प्रेसिंक्ट के बीओटी ऑपरेटर इंडो पैसिफिक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को वाणिज्यिक और आवासीय उपयोग की अनुमति देने के प्रस्ताव के अनुसार 1) पहले उक्त बी ओ टी ऑपरेटर मध्यस्थता के लिए मुकदमा दायर वापस ले लें 2) नसुप्रा और नागपुर महानगरपालिका के पूरे बकाया का भुगतान ब्याज के साथ किया जाए 3) फ्री होल्ड राइट को बेचा नहीं जा सकता, इन सभी शर्तों को पूरा करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि नासुप्र के अध्यक्ष को मामले में आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। .

9) कोर्ट के आदेशानुसार सीताबर्डी (पश्चिम) सुधार योजना के मौजा सीताबर्डी में टीएस नंबर 4 से 7 और 25 लेआउट में 2098425 वर्ग फुट भूमि पर पुनर्विचार और इस आश्वासन के साथ एक नया समझौता करने के लिए कि पहला लाइसेंसधारी नहीं करेगा उक्त अनुज्ञप्ति पर अतिरिक्त स्थान एवं स्थान के लिए मुआवजे की मांग करने में सक्षम हो न्यासी मंडल ने नियम संख्या 26 के तहत नियम 5(2) में ढील देने का प्रस्ताव सरकार को भेजने की स्वीकृति प्रदान की।

10) बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ ने नासुप्र की प्रमोशन कमेटी द्वारा किए गए प्रमोशन को मंजूरी दी।

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