Published On : Fri, Sep 18th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

वाठोड़ा में दो नाबालिग भाइयों के साथ यौन अपराध का आरोप

बाथरूम में ले जाकर वारदात को दिया अंजाम, शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार; POCSO के तहत कार्रवाई
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नागपुर – वाठोड़ा थाना क्षेत्र के राऊतनगर इलाके में दो सगे नाबालिग भाइयों के साथ यौन अपराध का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि 30 वर्षीय युवक ने दोनों बच्चों को बहला-फुसलाकर अपने साथ लिया और बाथरूम में ले जाकर उनके साथ कुकर्म किया। पीड़ित बच्चों की उम्र 6 और 11 वर्ष बताई गई है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद परिवार में हड़कंप मच गया। शिकायत मिलते ही वाठोड़ा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान राऊतनगर निवासी अशफाक हाफिज शेख (30) के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। पुलिस अब घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, 16 सितंबर को दोनों भाई मोहल्ले में मस्जिद के पास खेल रहे थे। इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और बहला-फुसलाकर उन्हें पास स्थित बाथरूम में ले गया। आरोप है कि वहां आरोपी ने दोनों बच्चों के साथ यौन अपराध किया।

घटना के बाद दोनों बच्चे भयभीत अवस्था में घर पहुंचे। परिजनों ने जब बच्चों के व्यवहार में बदलाव देखा और उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। बच्चों की बात सुनकर परिवार के लोग सकते में आ गए। इसके बाद पीड़ित बच्चों की मां ने बिना देर किए वाठोड़ा पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

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शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी अशफाक शेख के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा बच्चों के बयान तथा मामले से जुड़े अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। जांच के दौरान घटना की परिस्थितियों, आरोपी और पीड़ित बच्चों के बीच संपर्क तथा वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नाबालिग बच्चों से जुड़े इस संवेदनशील मामले में पीड़ितों की पहचान कानून के तहत गोपनीय रखी गई है।

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