ट्रिपल तलाक:1400 साल पुरानी है परंपरा, असंवैधानिक कैसे?
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ट्रिपल तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई शुरू करते हुए कपिल सिब्बल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) की ओर से पक्ष रखा। सु्प्रीम कोर्ट ने एआईएमपीएलबी से पूछा कि इस्लाम में ई-डिवोर्स और व्हाट्सएप के जरिए तलाक की क्या जगह है।
इस मुद्दे पर सिब्बल ने कहा कि ट्रिपल तलाक 1400 साल पुरानी प्रक्रिया है। इसे असंवैधानिक कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ‘तीन तलाक’ कोई मसला नहीं है, मसला पितृसत्ता का है। हर पितृसत्तात्मक समाज में इस तरह का भेदभाव होता है, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम या पारसी या कोई और।
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ कर दिया कि वह फिलहाल समय की कमी के चलते तीन तलाक की संवैधानिक वैधता को लेकर ही सुनवाई करेगा। बहुविवाह और निकाह हलाला पर सुनवाई बाद में की जाएगी।
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