Published On : Sat, Apr 25th, 2015

अकोला : जिले के प्रथम श्रेणी न्यायाधीशों के तबादले

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अकोला।
मुंबई हाईकोर्टने प्रतिवर्ष होने वाले न्यायाधीशों के तबादले की सूची जारी कर दी है. अकोला जिले के प्रथम श्रेणी 8 न्यायाधीशों के तबादला आदेश जारी कर दिया गया है. उनके स्थान पर दूसरे प्रथम श्रेणी  न्यायाधिशों की नियुक्ति की गई है. वहीं पारीवारिक न्यायालय के साथ अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीशों के तबादले किए गए है. सरकारी सेवा में नियुक्त अधिकारियों के तबादले तीन वर्षो में किए जाने का  प्रावधन है यदि किसी अधिकारी की शिकायत में बढोतरी होती है अथवा राजनीति हस्तक्षेप होता है तो प्रशासकीय कारणों के चलते उनका तबादला कर दिया जाता है. इसी तरह न्यायालय में नियुक्त न्यायाधिशों के तबादले 3 वर्षो में सामान्य प्रक्रिया के तहत होता है.

अकोला जिले में विगत तीन वर्षो से न्याय कर रहे न्यायाधिशों के तबादले की सूची मुंबई हाईकोर्ट के रजिस्टार मंगेश एम पाटील में जारी कर दिए गए है. सूची में प्रथम श्रेणी स्तर न्यायाधीश में अकोला में नियुक्त आर.एस. कृषिसागर को सातारा, तेल्हारा में नियुक्त ए.एम. जोशी को बसमत, पातूर के न्यायाधीश पी.एच. नेरकर को हिंगणघाट, एस.बी. काले को  गडहिंलगज, ए.एस. देशपांडे को वरोरा, बी.एस. पॉल को परभणी, ए.एच. सैय्यद को जामनेर, लेबर कोर्ट के न्यायाधीश जे.जी. डोरले को मुंबई, अकोट के जिला व प्रथम श्रेणी न्यायाधीश एस.प. चव्हाण को  अमरावती, अकोला पारीवारिक न्यायालय की न्यायाधीश के.वी. ठाकुर को नांदेड नियुक्त किया गया है. जबकि पुणे के ए.आर. सोलापुरे, नागपूर के भिवापुर में नियुक्त के.एम. सिंघाणिया को अकोला, सेलू के  वाय एल मेश्राम अकोला, हिंगणा के बी.एम. काले बालापुर, धुलिया के संदीप बी पवार को अकोला, समृद्धपुर के वी.आर. असुधानी को अकोला, पुणे के पी.एस. पाटील को तेल्हारा, अमलनेर के ए.सी. बिराजदर को पातूर, अकोट के जिला व सत्र प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के रूप में पुसद के.ए. सुब्रमणियम को अकोट तथा पारीवारिक न्यायालय में मुम्बई की एस.ए. चव्हाण को अकोला के फैमिली कोर्ट में नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश मुम्बई हाईकोर्ट की ओर से जारी किया गया है. आदेश में यह भी कहा गया कि जिन न्यायाधिशों के तबादले हो गए है उनके न्यायालय में चल रहे मामले की सभी सुनवाई पूर्ण हो गई तो वह  उन मामलों पर निर्णय जारी कर अपने तबादले के पद पर नियुक्त हो सकते है. जिस न्यायाधीश का तबादला उनके आवेदन पर किया गया है उन्हें किसी प्रकार का देय नहीं दिया जायेगा.

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