– राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में दी जानकारी
नागपुर- जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, पंचायत समिति सभापति और उपसभापति का कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार को है. जिला परिषद व पंचायत समिति अधिनियम में कुछ बदलाव करने के लिए सरकार ने अध्यादेश जारी किया है। उसके अनुसार इन पदों पर रहने वालों का कार्यकाल अगले 3 माह के लिए बढ़ाया जा रहा है,ऐसी जानकारी राज्य सरकार ने मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ को दी।
इस दौरान ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हल होने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद अध्यक्ष पद के लिए भी आरक्षण घोषित किया जाएगा ,उक्त जानकारी न्यायालय ने आदेश के रूप में दिया।
जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पंचायत समिति सभापति और उपसभापति का कार्यकाल बढ़ा कर देने सहित उपाध्यक्ष पद के चुनाव को स्टे देने के राज्य सरकार के निर्णय को सत्ताधारी होने मुंबई उच्च न्यायालय के खंडपीठ में याचिका दायर की है.
इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई इस समय सरकार ने कोर्ट के सामने यह जानकारी पेश की इसलिए अगले 3 माह में यह चुनाव लिए जाएंगे,ऐसा संकेत मिल रहा है.
जिला परिषद के वर्तमान कार्यकारिणी को ढाई वर्ष का कार्यकाल 17 जुलाई को पूर्ण हो रहा है. अध्यक्ष पद का आरक्षण निकलने से जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा उपाध्यक्ष पद के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया.16 जुलाई को चुनाव होने वाला था परंतु उसके पहले ही सरकार के ग्राम विकास विभाग ने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के कार्यकाल की अवधि बढ़ाकर दी. इस निर्णय के विरोध में सत्ताधारी कांग्रेस ने याचिका दायर की है याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट देवेन चौहान ने पैरवी की अदालत ने इस मामले में 2 सप्ताह के बाद सुनवाई रखी है।
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