Published On : Thu, Aug 3rd, 2017

राज्यसभा चुनाव में होगा NOTA का इस्तेमाल, SC में कांग्रेस की याचिका रद्द

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गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीति गर्म है. कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि चुनाव में नोटा (NOTA) का इस्तेमाल न किया जाए जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न ही चुनाव रद्द किया जाएगा और न ही बैलेट पेपर से नोटा का ऑप्शन हटाया जाएगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की नोटा का विकल्प देने संबंधी अधिसूचना की समीक्षा करने पर सहमति दी है.

बताते चलें कि क्रॉस वोटिंग के खतरे को देखते हुए कांग्रेस ने अपने विधायकों को बेंगलुरु के एक रिसॉर्ट में रखा है ताकि बीजेपी उनपर अपने पक्ष में वोट करने का दबाव न बना सके. क्रॉस वोटिंग का खतरा झेल रही कांग्रेस के लिए नोटा एक बड़ा सिरदर्द हो सकता है. इसलिए कांग्रेस ने इसे हटाने के लिए चुनाव आयोग के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

बैलेट पेपर में नोटा के होने और न होने को लेकर गुजरात में कांग्रेस और भाजपा के बीच विवाद था. भाजपा मंगलवार तक नोटा का समर्थन कर रही थी लेकिन बुधवार को अचानक वह बैकफुट पर आ गई. बीजेपी ने बुधवार को चुनाव आयोग से नोटा हटाने की अपील की थी. बीजेपी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देते हुए तर्क दिया था कि राज्यसभा चुनाव में कोई गुप्त मतदान नहीं होगा. पार्टी के व्हिप को देखते हुए विधायक पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए एजेंट को दिखाएंगे कि उन्होंने किसे वोट दिया है. ऐसे में नोटा की आवश्यकता नहीं होगी.

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