Published On : Tue, Aug 25th, 2020

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फ्लैट देने में देरी हुई तो बिल्डर्स सालाना 6% ब्याज होम बायर्स को देगा

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नागपुर– जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और केएम जोसेफ (Justices DY Chandrachud and KM Joseph) की एक बेंच ने DLF Southern Homes Pvt Ltd और Annabel Builders & Developers Pvt Ltd को हर साल बायर्स को फ्लैट की कॉस्ट पर 6 फीसदी इंटरेस्ट देने को कहा है. ये दोनों बिल्डर्स बेंगलुरु में फ्लैट बना रहे हैं. बेंच ने कहा कि जिन बायर्स की फ्लैट डिलीवरी में 2 से 4 साल की देरी हो चुकी है बिल्डर्स उन्हें इंटरेस्ट देंगे. Southern Homes Pvt Ltd को अब BEGUR OMR Homes Pvt Ltd के नाम से जानते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (NCDRC) के दो जुलाई 2019 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें 339 फ्लैट खरीददारों की शिकायत खरिज करते हुए कहा कि वे विलंब या वादे के अनुरूप सुविधाएं नहीं मिलने की स्थिति में फ्लैट खरीद समझौतों में निर्धारित की गई राशि से अधिक मुआवजे के हकदार नहीं हैं.

बेंच ने कहा कि फ्लैट डिलीवरी में देरी होने पर 5 रुपये प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से बिल्डर पहले की तरह पेनाल्टी देंगे. इसके साथ ही बिल्डर्स को अब फ्लैट की कॉस्ट पर सालाना 6 फीसदी का इंटरेस्ट भी होम बायर्स को चुकाना होगा. बेंच ने कहा कि शुरुआत में बिल्डर्स को सालाना 6 फीसदी इंटरेस्ट देना होगा. लेकिन फ्लैट पजेशन में 36 महीनों से ज्यादा की देरी होती है तो पजेशन तक कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पेनाल्टी देनी होगी.

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