मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया में भारतीय कृष्णा विद्या विहार स्कूल में ४३ बच्चों को शिक्षण विभाग द्वारा लॉटरी में प्रवेश मिलने की जानकारी प्राप्त हुई और स्कूल ने मात्र 32 विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए आमंत्रित किया और अन्य 11 विद्यार्थियों को प्रवेश देने से नकार दिया ये शिकायत आर टि ई एक्शन कमिटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ़ को प्राप्त हुई
जिसमें पालकों ने स्कूल द्वारा प्रवेश नकारने की बात कही है इस मामले को प्रशासन के सामने कमेटी के माध्यम से रखा गया है और इस प्रकरण में स्कूल वालों की गलती के कारण विद्यार्थियों को इस का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है स्कूल द्वारा भेजी गई निजी सीटों की जानकारी के अनुसार उनको प्रवेश नहीं मीले ।
नियमानुसार शिक्षा विभाग सरल डाटा और जानकारी के अनुसार मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत 25 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित कर प्रवेश प्रक्रिया करता है
चाहे स्कूल को उसके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निजी प्रवेश मैं विद्यार्थी मिले चाहे या नहीं मिले इसके लिए स्कूल स्वयं ज़िम्मेदार है और यदि इन 11 विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा ऐसे हालात में मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन होगा और स्कूल कार्रवाई के पात्र होगा नियम का उल्लंघन करने के लिए।
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