भारत सरकार के अधिनियम के तहत मुफ़्त शिक्षा के अधिकार में निचले तबके के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक स्कूल में 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षण का सख़्ती से आरक्षित करने का प्रावधान है महाराष्ट्र राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा ८८२३ स्कूल में १०१८४६ सीटें आरक्षित की लेकिन ९४७०० सीटों का ही चयन किया बकी ७१६४ कहाँ गई इसका कोई उल्लेख नहीं है
मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करते हुए महाराष्ट्र सरकार का शिक्षा विभाग दिखाई दे रहा है जिसमें 25% आरक्षित सीटों में से ७१६४ पर विद्यार्थियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया है. इसकी शिकायत आरटीई एक्शन कमिटी के चेयरमैन मो शाहिद शरीफ़ द्वारा राष्ट्रीय बाल हक आयोग को की गई है ।
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