
नागपुर: जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के.जी. राठी की कोर्ट ने हिंगना पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज विनयभंग और पोस्को के एक मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी विरेंद्र सिंह नंदकिशोर चंदेल (35) हिंगना निवासी है।
सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को 3 वर्ष की जेल और 2 हज़ार रुपए जुर्माने का सजा हुई है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को 2 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
14 सितंबर 2021 के दरमियान परिसर में रहने वाली 7 वर्षीय बच्ची को आरोपी वीरेंद्र सिंह नंदकिशोर चंदेल अपने घर की छत पर ले कर गया था। जहां उसके साथ अश्लील हरकत कर छेड़खानी की थी। पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विनयभंग और पोक्सो की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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