
केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा. सुप्रीम कोर्ट ने ED चीफ संजय मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ED चीफ का तीसरी बार एक्सटेंशन सही नहीं है.
केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा. सुप्रीम कोर्ट ने ED चीफ संजय मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ED चीफ का तीसरी बार एक्सटेंशन सही नहीं है. SC ने कहा कि ईडी निदेशक का तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध और कानून में अमान्य है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को सही माना है.
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