
नागपुर. यौन उत्पीड़न और धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त पुलिस इंस्पेक्टर अरविंद भोले को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. 45 वर्षीय पीड़िता की शिकायत के आधार पर गिट्टीखदान पुलिस ने भोले के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अपराध दर्ज होते ही भोले को सस्पेंड कर दिया गया. गिरफ्तारी से बचने के लिए भोले पहले सत्र और फिर उच्च न्यायालय में भागे. लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली. भोले के वकील समीर सोनवने ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट वासी हैदर के ज़रिए याचिका दायर की गई है. मंगलवार को जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और अनिरुद्ध बोस की संयुक्त बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने भोले को जांच में पूरा सहयोग करने की शर्त पर आश्वस्त किया है. कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया है. दो सप्ताह में सुनवाई फिर से शुरू होगी
वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरविंद भोळे के तरफ से अधिवक्ता वसी हैदर व अधिवक्ता समीर सोनवणे इन्होंन्हे पैरवी की .
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