दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार यानी 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
छह से आठ महीने में पूरी करें मामले की सुनवाई- सुप्रीम कोर्ट
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका की सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद अगर सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो सिसोदिया फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
CBI ने 26 फरवरी को सिसोदिया को किया था गिरफ्तार
उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बता दें कि आबकारी नीति से जुड़े घोटाला मामले में कथित भूमिका के लिए आप नेता को सीबीआई ने बीती 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह हिरासत में हैं।
वहीं, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने सिसोदिया को 9 मार्च को आबकारी नीति घोटालो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से गिरफ्त में लिया था।
ASTRO BUZZ | Weekly Talk – Episode 3 | 23–29 August Predictions
LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY
LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY
LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY
चीनी की महंगाई पर अनोखा आंदोलन! पेट्रोल पंप पर बांटी चीनी #SugarPrice...
चीनी की जमाखोरी पर प्रशासन का बड़ा एक्शन! #sugarprices #SugarHoarding #MaharashtraNews #newsupdate





