Published On : Thu, Nov 18th, 2021
nagpurhindinews | By Nagpur Today Nagpur News

‘कहां छुपे हैं बताए बिना कोई सुनवाई नहीं’, परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, परमबीर सिंह को जब तक राहत नहीं दी जा सकती, जब तक वे ये नहीं बताएंगे कि वो कहां हैं.

दरअसल, परमबीर सिंह ने गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी. कोर्ट ने मांग को ठुकराते हुए पूछा, “पहले यह बताइए कि आप हैं कहां? भारत में हैं या बाहर? इसके बिना याचिका नहीं सुनी जा सकती”. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोपी जांच में शामिल नहीं हुआ, वकीलों को भी नहीं पता कि वह कहां हैं?

आप किसी जांच में शामिल नहीं हुए-

सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि आप किसी जांच में शामिल नहीं हुए हैं. आप सुरक्षा आदेश मांग रहे हैं. हमारा शक गलत हो सकता है लेकिन अगर आप कहीं विदेश में हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं तो हम इसे कैसे दे सकते हैं?

सांस लेने की इजाजत मिले, तो गड्ढे से बाहर आ जाऊं-

परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील से कहा है कि वे 22 नवंबर तक बताएं कि परमबीर सिंह कहां हैं. वहीं, परमबीर सिंह की ओर से कोर्ट में कहा गया कि अगर मुझे सांस लेने की इजाजत मिले तो गड्ढे से बाहर आ जाऊंगा. मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी

अनिल देशमुख को भी राहत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को भी राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. देशमुख की ओर से याचिका दायर कर कोर्ट से सीबीआई की प्रारंभिक रिपोर्ट और अन्य रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशमुख उचित अदालत के समक्ष अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं. सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि इस मामले में भी सामान्य कानूनी प्रकिया जारी रहने दी जानी चाहिए.