नागपुर: कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुनील केदार को अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला 2017 में महावितरण के अधिकारियों के साथ मारपीट करने के मामले में सुनाया है। केदार के साथ अदालत ने तीन अन्य लोगों को भी सजा सुनाई है।
क्या है मामला?
2017 में ट्रांसमिशन लाइन डालने को लेकर तेलगाव के किसानों और महावितरण के अधिकारियों को लेकर विवाद हुआ था। विवाद को सुलझाने के लिए सुनील केदार अपने समर्थको के साथ गांव पहुंचे थे। लेकिन किसानों से शुरू हुआ विवाद विधायक केदार तक पहुंच गया। इस दौरान केदार ने महावितरण के अधिकारियों को मार दिया था। जिसके विरोध में अधिकारियों ने केलवंद पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था।
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