समाज कल्याण के सहायक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख ने जारी किए निर्देश
वर्धा। वर्धा जिले के सभी महाविद्यालयों के अनुसूचित जाति, इमाव, विजाभज, विमाप्र विद्यार्थियों के भारत सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के आवेदन व शिक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क सन् २०११-१३ व १४ के प्रलम्बित आवेदन त्रुटियों के अभाव में प्रलम्बित हैं, उन त्रुटियों को तत्काल दूर करें. उसी प्रकार महाविद्यालय के लिपिक व प्राचार्य आयडी पर प्रलम्बित शिष्यवृत्ति के आवेदन १५ जनवरी २०१५ तक सहायक आयुक्त समाज कल्याण, वर्धा ऑनलाइन से जाँच रिपोर्ट के अनुसार, तत्काल उपलब्ध कराएँ ताकि कार्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति के आवेदन छांटने में सुविधा हो. ऐसे निर्देश समाज कल्याण के सहायक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख ने जारी किए.
उन्होंने ताकीद देते हुए बताया कि उपरोक्त तिथि तक आवेदन संबंधित रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करवाने पर छात्रवृत्ति के आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे. साथ ही सरकार से समय-समय पर मिलने वाले सूचना के अनुसार प्रलम्बित छात्रवृत्ति के आवेदन यदि महाविद्यालय उनके प्रलम्बित छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए देरी करने व अनुसूचित जाति, इमाव, विजाभज, विमाप्र के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित होने पर इसके जिम्मेदार महाविद्यालय के प्राचार्य होंगे.

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