नई दिल्ली: पशु बिक्री बैन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में जारी केंद्र के नोटिफिकेशन पर देशभर में रोक लगाने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार इस अधिसूचना के नियमों में बदलाव नहीं करती, तब तक रोक बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार जब दोबारा नोटिफिकेशन जारी करे तो लोगों को पर्याप्त वक्त दिया जाना चाहिए।
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि केंद्र के नोटिफिकेशन पर यह रोक पूरे देश में वैध होगी। सुप्रीम कोर्ट का रुख जानने के बाद केंद्र सरकार ने भी अपना रुख नरम करते हुए कोर्ट में कहा, ‘हमें मामले का पूरा ज्ञान है और हम अधिसूचना के विभिन्न सुझावों पर विचार कर रहे हैं। सुझावों पर विचार करने के बाद नोटिफिकेशन में संशोधनों को फिर से अधिसूचित किया जाएगा।’
गौरतलब है कि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर 30 मई को चार हफ्तों के लिए रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सरकार लोगों की फूड हैबिट तय नहीं कर सकती। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था, ‘खाने को चुनना सबका व्यक्तिगत अधिकार है और किसी को भी उसे तय करने का हक नहीं है।’
बता दें कि केंद्र के फैसले का देश के विभिन्न हिस्सों में काफी विरोध हो रहा था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी थी। केरल में इस फैसले का विरोध करते हुए युवा कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से एक बछड़े को काट बीफ फेस्ट मनाया था। इसे लेकर काफी बवाल भी हुआ। इसी तरह के एक अन्य फेस्ट का आयोजन आईआईटी चेन्नै में भी किया गया था।
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