मामले को सुलझाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट के जज मध्यस्थता करने के लिए तैयार.
सुप्रीम कोर्ट ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर दोनों पक्षों को आपसी सहमति से मामला सुलझाने की सलाह दी है. कोर्ट ने कहा कि मुद्दा कोर्ट के बाहर हल किया जाए तो बेहतर होगा. कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष मिलकर इसे हल करें. अगर ऐसा कोई हल ढूंढने में वे नाकाम रहे तो कोर्ट हस्तक्षेप करेगा.
सुब्रमण्यन स्वामी ने कोर्ट में अयोध्या मामले की तुरंत सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी. इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि यह धर्म और आस्था का मामला है और ऐसे में बेहतर होगा कि इसका निपटारा कोर्ट के बाहर हो जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को सुलझाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट के जज मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट के बाहर फैसला नहीं हुआ तो फिर कोर्ट है।
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