Published On : Tue, Feb 17th, 2015

तिवसा : हत्यारे कठाने दंपति को उम्रकैद

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तिवसा हत्या प्रकरण

तिवसा (अमरावती)। छोटे भाई नंदु की हत्या के आरोप में बाबुराव जानराव कठाने (35) व उसकी पत्नी प्रज्ञा कठाने (32) को जिला व सत्र न्यायाधीश (4) एस.एम.भोसले की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. बाबुराव व उसके छोटे भाई नंदु का इलेक्ट्रीक कनेक्शन एक ही था, दोनों भाई आधे-आधे पैसे भरकर इलेक्ट्रीक बिल का भुगतान करते थे, लेकिन नंदु व्दारा इलेक्ट्रीक बिल के पैसे ना देने से दोनों के बीच झगड़ा हुआ था. इस झगड़े की प्रज्ञा ने तिवसा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.

थाने में शिकायत देने पर विवाद
19 नवंबर 2014 की रात 11.30 बजे नंदु घर आया. थाने में रिपोर्ट क्यो दी इस कारण से विवाद शुरु किया. बात इतनी बढ़ गई कि प्रज्ञा व बाबुराव ने लाठियों से पीटा, वहीं चटनी के सीलबत्ते से उसका सिर ठेंच दिया. जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. रोशन नामक भतीजे ने तिवसा थाने में शिकायत दी. पुलिस ने तत्काल ही कठाने दंपति को हिरासत में लिया. इसी प्रकरण में कोर्ट ने 7 गवाहों की गवाही व सहायक सरकारी वकील एड राजीव इंगोले की दलीलों पर आरोप सिध्द हुआ. कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद व 1 हजार रुपए जुर्माना के आदेश दिये. जुर्माना ना भरने पर अतिरिक्त 3 माह कैद की सजा सुनाई.

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