नागपुर- आरटीई एक्शन कमिटी को पालकों से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई है। जिसमें प्रमुखता से सीबीएसई स्कूलों का उल्लेख किया गया है कि शैक्षणिक सत्र 26 जून से संचालित किया जाता है। लेकिन शासन निर्णय के अनुसार सीबीएसई स्कुल नियम को ताक पर रखते हुए अप्रैल मई से अपना सत्र संचालित करती हैं। जो की नियम का उल्लंघन है, और शासन निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड धारा 188 तथा विद्यार्थियों को मानसिक तनाव धूप में शैक्षणिक सत्र संचालित करना, धारा 75 का उल्लंघन है, और इस पर संचालित करने वाली स्कूलों के प्राध्यापकों के ख़िलाफ़ में आपराधिक मामला दर्ज होने का प्रावधान है।
यह जानकारी आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन मो. शाहिद शरीफ ने दी. उन्होंने बताया कि यदि शैक्षणिक सत्र शासन निर्णय के पूर्व संचालित किया जाता है। तो ऐसी हालत में उनके द्वारा स्कूलों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, और इसके लिए स्कूले स्वयं ज़िम्मेदार होगी और कहा कि इस संदर्भ में शिक्षण विभाग को भी सूचित किया गया है।
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