Published On : Fri, Jun 9th, 2017

पैन को आधार कार्ड से जोड़ने पर SC ने लगाई रोक

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Pan and Aadhar
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार के आधार को पैन कार्ड से जोड़ने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा जब तक संवैधानिक बेंच इस पर फैसला नहीं लेती तब तक इस पर रोक लगा दी गई है।

आयकर कानून के इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को कई याचिकाओं के जरिये चुनौती दी गई थी। आयकर कानून के तहत आयकर रिटर्न और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर का होना अनिवार्य किया गया है।

न्यायमूर्ति ए के सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने इन याचिकाओं पर अपना फैसला 4 मई को सुरक्षित रख लिया था। इस साल पेश बजट में आयकर कानून के की धारा 139एए को लागू किया गया था। जिसके मुताबिक रिटर्न दाखिल करने और पैन कार्ड बनवाने के आवेदन पर आधार नंबर दर्ज करना जरूरी किया गया था।