Published On : Tue, Nov 1st, 2022
By Nagpur Today Nagpur News

आज से ये 5 बदलाव, LPG सिलेंडर के दाम से लेकर Insurance क्लेम के रूल में चेंज

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आज से नवंबर का महीना शुरू हो गया है और हर महीने की पहली तारीख की तरह ही इस बार भी देश में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं. इन बदलावों के तहत जहां लोगों को राहत मिली है, तो कहीं झटका भी लगा है. 1 नवंबर 2022 से पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में भारी कटौती करके तोहफा दिया है, तो दूसरी ओर दिल्ली में बिजली सब्सिडी पाने वाले लोगों के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है.

LPG सिलेंडर के दाम में कटौती
मंगलवार 1 नवंबर से सबसे बड़ा और राहत भरा बदलाव एलपीजी के दाम (LPG Price) में किया गया है. दरअसल, IOCL ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें 115 रुपये तक कम कर दी हैं. ये लगातार छठा महीना है, जबकि पेट्रोलियम कंपनी ने गैस के दाम में कमी की है. मई 2022 के बाद से इसमें लगातार कटौती देखने को मिली है.

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नई कटौती के बाद अब देश के महानगरों में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (Commercial LPG Cylinder) की बात करें तो दिल्ली में इंडेन का 19 किलो के सिलेंडर की कीमत 1,859.5 रुपये से घटकर 1,744 रुपये रह गई. कोलकाता में 1995.50 रुपये से कम होकर 1,846 रुपये, मुंबई में 1,844 रुपये की जगह 1,696 रुपये और चेन्नई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम 2009.50 रुपये से घटकर 1,893 रुपये हो गई है.

सिलेंडर डिलीवरी के लिए OTP जरूरी
मंगलवार से दूसरा बड़ा बदलाव भी गैस सिलेंडर से ही जुड़ा हुआ है. दरअसल, घरेलू LPG गैस सिलेंडर की डिलीवरी प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. नवंबर की पहली तारीख से रसोई गैस सिलेंडर OTP वेस्ड होगी. यानी इसे वन टाइम पासवर्ड प्रोसेस के तहत डिलवर्ड किया जाएगा. इसके तहत गैस सिलेंडर की बुकिंग कराने के बाद ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा. इसे डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करना होगा और ओटीपी के सिस्टम से मिलान के बाद सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी.

बीमाकर्ताओं को KYC डिटेल देना जरूरी
तीसरे बड़े बदलाव की बात करें तो बीमा नियामक IRDAI की ओर से भी 1 नवंबर 2022 से एक बड़ा चेंज किया गया है. इसके तहत अब बीमाकर्ताओं के लिए KYC डिटेल देना जरूरी होगा. अभी तक नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय केवाईसी विवरण देना स्वैच्छिक है, लेकिन अब ये अनिवार्य हो गया है. सीधा मतलब ये है कि अगर इंश्योरेंस क्लेम के वक्त केवाईसी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए गए तो क्लेम रद्द किया जा सकता है.

बिजली सब्सिडी का नया नियम
1 नवंबर से चौथा बदलाव दिल्लीवालों के लिए किया गया है. अगर आप दिल्ली में रहते हैं और बिजली सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं, तो फिर ये बदलाव आप पर असर डालने वाला है. दरअसल, मंगलवार से दिल्ली में बिजली सब्सिडी का नया नियम लागू हो गया है. इसके तहत जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्हें बिजली पर सब्सिडी के लिए नहीं मिलेगी. इस जरूरी काम को करने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2022 कर दिया गया था.

बता दें दिल्ली के निवासियों को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. सोमवार को आई पीटीआई की रिपोर्ट की मानें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 56.98 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से करीब 40 फीसदी ने बिजली सब्सिडी नहीं लेने का फैसला किया है यानी इनके आवेदन आखिरी तारीख तक नहीं मिले.

GST रिटर्न के नियम में ये बदलाव
पांचवे बदलाब की बात करें तो जीएसटी रिटर्न (GST Return) के नियमों में 1 नवंबर से बदलाव हुआ है. अब 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को जीएसटी रिटर्न में चार अंकों का एचएसएन कोड (HSN Code) लिखना अनिवार्य होगा. इससे पहले दो अंकों का एचएसएन कोड डालना होता था. इससे पहले पांच करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए एक अप्रैल 2022 से चार अंकों का कोड और उसके बाद एक अगस्त 2022 से 6 अंकों का कोड डालना अनिवार्य किया गया है.

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