Published On : Fri, Oct 5th, 2018

सुनील मिश्रा को झटका, काणे के खिलाफ दायर याचिका खारिज

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नागपुर: राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के कुलगुरु सिद्धार्थविनायक काणे और उनकी बेटी के खिलाफ दायर याचिका को जिला व सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है. इससे याचिकाकर्ता सुनील मिश्रा को दोबारा झटका लगा है. 15 नवंबर 2010 से 13 नवंबर 2012 तक काणे नागपुर विद्यापीठ में परीक्षा नियंत्रक थे. उस दौरान उनकी बेटी शिवानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी.

मिश्रा ने आरोप लगाया था कि तब काणे ने अपने पद का दुरुपयोग कर शिवानी को परीक्षा में पास करने में मदद की थी. मिश्रा ने पहले सीताबर्डी थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए शिकायत दी थी.

पुलिस ने 19 जनवरी 2018 को काणे को पत्र भेजकर आवश्यक दस्तावेज मांगे थे, लेकिन पुलिस को दस्तावेज नहीं दिए गए. इसीलिए मिश्रा ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की.

हाईकोर्ट ने मिश्रा की याचिका खारिज कर दी और उन्हें प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालय में अपील करने को कहा. मिश्रा ने न्याय दंडाधिकारी की अदालत में अपील की. यहां भी न्यायालय ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया. काणे की तरफ से अधिवक्ता अनिल मार्डीकर और अधिवक्ता सुमित जोशी ने पैरवी की.